4 साल का बच्चा बना मध्य प्रदेश पुलिस का सिपाही , इतनी तन्ख्वाह मिलेगी 18 साल का होने तक 4-year-old child becomes a soldier of Madhya Pradesh Police, will get this much salary till he turns 18
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4 साल का बच्चा बना मध्य प्रदेश पुलिस का सिपाही , इतनी तन्ख्वाह मिलेगी 18 साल का होने तक 4-year-old child becomes a soldier of Madhya Pradesh Police, will get this much salary till he turns 18
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बच्चे के पिता थे मध्य प्रदेश पुलिस में हवलदार
मध्य प्रदेश के जिले कटनी में पुलिस विभाग ने एक 4 वर्षीय बच्चे की बाल रक्षक के पद पर नियुक्ती की है । नरसिहंपुर में बच्चे के पिता पुलिस विभाग में हवलदार के पद पर तैनात थे ।
अनुकंपा के आधार पर मिली बच्चे को नियुक्ति
अनुंकपा के आधार पर मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पुलिस विभाग ने महज चार वर्ष के बच्चे को बाल रक्षक (Child Constable) के पद पर नियुक्त किया है ।
18 साल तक मिलेगा एक नियमित सिपाही का आधा वेतन
जब तक गजेन्द्र की आयु 18 साल से कम है उसकी माता को एक सामान्य सिपाही की आधी तन्खाह वेतन के रुप में मिलेगी । मध्य प्रदेश में बाल रक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है । मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नें रविवार को एक खास बातचीत के दौरान यह जानकारी दी ।
जिला पुलिस अधीक्षक सुनील जैन ने बताया कि गजेन्द्र को इसी सप्ताह बाल रक्षक(Child Constable) के पद पर नियुक्ति दी गई है । गजेन्द्र सिहं के पिता श्याम सिहं मरकाम नरसिहंपुर में पुलिस विभाग में हवलदार ( Head Constable ) के पद पर तैनात थे । बीते वर्ष 2017 में ही दिल का दौरा पङने से 4 साल के गजेन्द्र ने अपने पिता को खोया था इसलिए गजेन्द्र को पुलिस विभाग में अनुकंपा के आधार पर बाल रक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है । जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया ने बातचीत में कहा कि जिले में बाल रक्षक के लगभग 6 - 8 पद है । नियमानुसार गजेन्द्र को 18 साल की उम्र और स्कूली शिक्षा पुरी करने तक नियमित सिपाही का आधा वेतन मिलेगा ।
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पुलिस की कार्यप्रणाली समझने के लिए आना पङेगा 1 सप्ताह में 2 बार कार्यालय
मध्य प्रदेश के जिले कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनोज केडिया ने बताया कि गजेन्द्र को पुलिस की कार्यप्रणाली को जानने समझने के लिए पढाई-लिखाई के साथ-साथ एक सप्ताह मे दो बार पुलिस विभाग के कार्यालय में आना होगा । श्री मनोज केडिया ने बताया कि नरसिहंपुर में पुलिस विभाग में कोई पद खाली ना होने के कारण जबलपुर पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा ही 4 वर्षीय गजेन्द्र को कटनी जिले में बाल रक्षक के पद पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव जिला पुलिस विभाग को भेजा गया था ।
बच्चों की नियुक्ती का है मध्य प्रदेश पुलिस में प्रावधान
मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस में अनुकंपा के आधार पर बाल रक्षक (Child Constable) की नियुक्ति का प्रावधान है जिसके आधार पर गजेन्द्र को बाल रक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है ।
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